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जो यात्री सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है. अब वे रेल, बस, टोल, पार्किंग जैसे सार्वजनिक परिवहन का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी राहत दी है. बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के भुगतान के लिए पीपीआई यानी प्रीपेड उपकरण जारी करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

नकद भुगतान के अलावा अन्य विकल्प भी होंगे

पीपीआई या प्रीपेड कार्ड के तहत भुगतान पहले किया जाता है। अब सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों के पास किराया चुकाने के लिए नकद भुगतान के अलावा अन्य विकल्प भी होंगे। वे प्रीपेड वॉलेट और कार्ड के माध्यम से रेल, बस, जलमार्ग, टोल और पार्किंग सेवाओं के लिए डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं।

आरबीआई ने अधिसूचना में कहा है कि यात्रियों को सुरक्षा, बेहतर सुविधा, त्वरित भुगतान और डिजिटल भुगतान की किफायती सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए भुगतान करने में सक्षम पीपीआई जारी करने की मंजूरी दी गई है। देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं।

पीपीआई क्या है?

पीपीआई एक वित्तीय साधन है. इसमें जमा राशि की मदद से वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान किया जा सकता है। पीपीआई में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट की मदद से पैसा जमा किया जा सकता है। पीपीआई बैंकों और एनबीएफसी द्वारा जारी किए जाएंगे। आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद बैंक पीपीआई जारी कर सकते हैं। पीपीआई धारक वह व्यक्ति होता है जो पीपीआई जारीकर्ता से पीपीआई खरीदता है। वर्तमान में हमारे देश में तीन प्रकार के पीपीआई हैं: सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई।

पीपीआई कैसे मदद करेगा?

1. बैंक/एनबीएफसी आरबीआई से मंजूरी के बाद पीपीआई जारी करेंगे।

2. पीपीआई में पारगमन सेवा, टोल और पार्किंग से संबंधित स्वचालित किराया संग्रह एप्लिकेशन होगा।

3. पीपीआई से आप मेट्रो, बस, रेल और जलमार्ग, टोल और पार्किंग जैसे सार्वजनिक परिवहन के किराए का भुगतान कर सकेंगे।

4. पीपीआई बिना केवाईसी सत्यापन के जारी किए जा सकते हैं।

5. इसके बाद पीपीआई में पैसा जमा किया जा सकता है.

6. पीपीआई में बकाया राशि किसी भी समय 3,000 रुपये से अधिक नहीं होगी.

7. पीपीआई की स्थायी वैधता होगी. पीपीआई में नकद निकासी, रिफंड या फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।