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देश में अब तक 3 नए कानून लागू हो चुके हैं. इन कानूनों के लागू होने के बाद भारत की न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब तक देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू था। लेकिन अब इनका स्थान भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है। ये तीन नए कानून आज से देशभर में लागू हो गए हैं. सरकार के मुताबिक नए कानून से त्वरित न्याय मिल सकेगा। ऑनलाइन पुलिस शिकायत, जीरो एफआईआर, गंभीर अपराध स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी आदि में बदलाव किया गया है। तो फिर यह जानना जरूरी है कि इस नए कानून में और क्या नया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये तीनों कानून भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए भारतीय संसद द्वारा तैयार किए गए हैं. 

नए कानून से जुड़ी अहम बातें…

1. पहले सभी आपराधिक मामलों में पहली सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन का समय लगता था, लेकिन अब यह अवधि 45 दिन होने जा रही है, यानी 15 दिन कम हो जाएगी. 45 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा. 

2. जब भी किसी रेप पीड़िता का मेडिकल कराया जाए तो हर हाल में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी. बलात्कार पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या रिश्तेदारों की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। 

3. जो नए कानून लागू हो गए हैं, उनसे अब बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध हो जाएगा। इसी तरह, अगर किसी नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, तो सज़ा आजीवन कारावास या मौत की सज़ा भी हो सकती है। हालाँकि, POCSO एक्ट में भी इस सज़ा का प्रावधान है। 

4. अब अगर किसी महिला को शादी का झूठा वादा करके छोड़ा जाता है तो उसके लिए भी दंड का सख्त प्रावधान किया गया है. 

5. आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट पाने का पूरा अधिकार होगा. 15 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के साथ-साथ विकलांगता या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को अब व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस को ऐसे लोगों को घरेलू सहायता उपलब्ध करानी होगी। 

6. महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर सभी अस्पतालों को मुफ्त इलाज देना चाहिए। बच्चों के साथ कोई अपराध होने पर भी अस्पताल मुफ्त इलाज करने के लिए बाध्य होगा। 

7. FIR के मामले में अहम बदलाव किए गए हैं. नये कानून में प्रौद्योगिकी का बोलबाला है। यानी अब किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. जहां शिकायत दर्ज करनी हो और भले ही उस क्षेत्र में कोई अपराध न हुआ हो, फिर भी पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होती है। शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं। इससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी होगी. एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी किया गया है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो वह व्यक्ति अपनी इच्छानुसार गिरफ्तारी सहित सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे सकेगा। ताकि अंधाधुंध और मनमानी गिरफ्तारियों को रोका जा सके. गिरफ्तारी के बाद थाने पर गिरफ्तारी की सूचना चस्पा करनी होती है ताकि गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी उसके परिवार तक पहुंच सके। 

8. गंभीर अपराध की स्थिति में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर जाना होगा, पहले यह निर्णय आवश्यकतानुसार लिया जाता था. 

9. लिंग शब्द में ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल हैं। यह समानता को बढ़ावा देगा और ज़मीनी स्थिति को बदल देगा। 

10. पीड़ित महिला का बयान यथास्थिति महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। दुष्कर्म जैसे मामलों में ऑडियो-वीडियो माध्यम से बयान लिए जाएं। 

यह भी जानना जरूरी है कि नए कानून में आईपीसी की धाराएं 511 से घटाकर 358 कर दी गई हैं. कुछ खंडों को मिला दिया गया है ताकि संख्या कम हो जाए। कुछ अपराध जैसे शादी का झूठा वादा करना, नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार, मॉब लिंचिंग, चेन स्नैचिंग आदि के मामले दर्ज होते हैं लेकिन कोई प्रावधान नहीं होने के कारण समस्या होती थी लेकिन अब नए कानून भारतीय न्यायिक संहिता में इसके लिए एक अलग प्रावधान है।

क्लॉज भी बदले
नए कानून में अब कई क्लॉज भी बदले गए हैं. जहां तक ​​बलात्कार की बात है तो धारा 375 और 376 का अस्तित्व नहीं रहेगा. लेकिन अब अनुच्छेद 63 ही अपनी जगह पर कायम रहेगा. अगर गैंग रेप का मामला है तो धारा 70 लागू होगी. हत्या के मामले में धारा 101 रहेगी, 302 नहीं. तीनों कानूनों के लागू होने के बाद 41 मामलों में सजा की अवधि बदल दी गई है. 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है.   

नए कानूनों के बारे में संक्षेप में...

- जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, इस जीरो एफआईआर को 15 दिनों के भीतर लागू पुलिस स्टेशन में भेजना होगा। 
- सभी प्रकार के सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। 
-नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान। 
- शिकायत के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा, जिसे अदालत 90 दिनों तक बढ़ा सकती है। 
- आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालत आरोप तय करने का काम पूरा करेगी। 
- सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाएगा। 
- जिरह समेत पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकेगी. 
- फैसले के सात दिन के भीतर एक प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। 
- सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अपराध स्थल पर फोरेंसिक टीमों की अनिवार्य उपस्थिति। 
- छापेमारी या जब्ती की कार्यवाही की अनिवार्य वीडियोग्राफी। 
- जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती
- सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में पीड़ित को सुनवाई का मौका दिए बिना वापस नहीं बुलाया जाएगा। 
- नौकरी या शादी का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद किसी महिला को छोड़ देना गंभीर अपराध माना जाएगा। 
- मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग के लिए भी प्रावधान. 
- बच्चों के खिलाफ अपराध पर सजा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. 
- मौत को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को 7 साल और सात साल को केवल 3 साल में बदला जा सकता है। 
- किसी भी अपराध में जब्त किए गए वाहनों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी।